अधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय सिवनी में पदस्थ निश्चेतना विशेषग्य डा. पुष्पा तेकाम, विधानसभा निर्वाचन 2013 में आचार संहिता लागू होने के बावजूद गत 27 सितंबर से स्वयं की बीमारी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत रुप से कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। डा. तेकाम के द्वारा बीमारी से संबंधित मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
इस संबंध में संबंधित चिकित्सालय के सिविल सर्जन द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि डा. तेकाम बिना अनुमति के अवकाश पर होते हुए अपने निवास पर रोगियों का इलाज कर रही हैं, जिसकी पुष्टि में डा. तेकाम द्वारा मरीजों को लिखी गई दवा पर्चियां भी प्रस्तुत की गई हैं।
उल्लेखनीय है कि किसी शासकीय सेवक का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा- वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील- नियम 1966 के नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
बताया गया है कि डा. तेकाम को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का नोटिस 28 नवंबर को जारी किया गया है।
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सईद अग्नि भोपाल6