जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट आरती डोगरा ने आज जारी आदेश में भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आग्नेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। यह रोक सुरक्षा से जुडे सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
डोगरा ने कहा कि ऐसे वृद्ध एवं अपाहिज जो बिना लाठी का सहारा लिए नहीं चल सकते। वे लाठी का उपयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरूद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र व मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, ना ही लेकर चलेगा। चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतया रोक होगी।