विशेष सीबीआई न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने कथित बिचौलिये अजय गर्ग की जमानत मंजूर की।
आरोप है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य :स्टाफ: महेश कुमार के लिए उनका पसंदीदा पद पाने के लिए रिश्वत की राशि पहुंचाने में गर्ग की अहम भूमिका थी ।
गर्ग को पांच लाख रूपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके भरने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं है कि अगर आरोपी महेश कुमार को उनकी पसंद का पद मिलता तो उन्हें इससे फायदा होता या नहीं।
अदालत ने कहा कि उन्हें गैरजरूरी आवेदन दायर करके या सुनवाई के दौरान बिना कारण स्थगनादेश मांगकर कार्यवाही में देरी नहीं करनी चाहिए।
अदालत ने साथ ही उसने देश छोड़कर नहीं जाने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया।