रेल के मुसाफिर डिब्बों की छत पर लगी एसी इकाइयों पर 28 जीएसटी लगेगा। यह फैसला पंजाब के अग्रिम निर्णयों के अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) ने दिया है। एएएआर ने अग्रिम निर्णयों के प्राधिकरण (एएआर) के फैसले के आदेश को सही करार दिया है।
मुद्दा यह था कि इस उत्पाद पर हरमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमनक्लेचर (एचएसएन) के कोड हैडिंग 8415 के तहत 28 फीसदी जीएसटी लगेगा या 8607 के तहत 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। दरअसल 8607 के तहत रेलवे इंजन या डिब्बों के हिस्से आते हैं
और 8415 के तहत एयरकंडीशन आते हैं। एएएआर ने कहा कि 8607 की प्रकृति सामान्य है और 8415 की चुनिंदा है।
अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि एचएसएन कोड के हैडिंग 8401 से 8479 के तहत आने वाले मशीन व यंत्रों के हिस्से 8415 के तहत नहीं आते हैं।