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GST काउंसिल ने बदली युटिलिटी व्हीकल की परिभाषा, वाहन कंपनियां भ्रमित

कुछ UV को अधिसूचना आने के बाद 22 प्रतिशत उपकर भुगतान करना होगा।

Last Updated- July 12, 2023 | 11:11 PM IST
Car Sales India, Sales of passenger vehicles were the highest in April, sales of two wheelers increased by 15 percent

वाहन कंपनियां भ्रम की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार ने युटिलिटी व्हीकल (यूवी) की परिभाषा में बदलाव करने के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के फैसले को लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर किसी वाहन की लंबाई 4 मीटर या इससे ज्यादा, इंजन की क्षमता 1,500 सीसी या इससे ज्यादा, खाली वाहन का ग्राउंड क्लियरेंस 170 एमएम याइससे ज्यादा है तो उसे यूवी माना जाएगा।

यूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगेगा। अब तक पुरानी परिभाषा के मुताबिक 20 प्रतिशत मुआवजा उपकर का भुगतान कर रहीं कुछ यूवी को अधिसूचना आने के बाद 22 प्रतिशत उपकर भुगतान करना होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस अधिसूचना से कौन सी यूवी प्रभावित होगी।

सोसाइटी आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा, ‘आपने कल की घोषणा देखी है और हमने भी वही घोषणा देखी है। अधिसूचना अब तक नहीं आई है। हम अधिसूचना के असर का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आपसे इस मसले पर बात करेंगे।’ यूवी सेग्मेंट इस समय सबसे तेजी से बढ़ता कार सेग्मेंट है। वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में यूवी की बिक्री 17.7 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि पूरा यात्री वाहन कारोबार इस दौरान 9.4 प्रतिशत बढ़ा है।

First Published - July 12, 2023 | 11:11 PM IST

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