बिहार के सहरसा जिले में एक स्थानीय अदालत ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन महीने की अवधि में त्वरित निपटारा करते हुए आज तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत के न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने पत्तरघाट :सौरबाजार: थाना क्षेत्र अंतर्गत डेकनवा गांव में यग्य देखकर घर लौट रही दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अनिल राम, मोहम्मद खुर्शीद और चंदन कुमार साह को आजीवन कारावास और 10....10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दलित महिला के साथ यह घटना 31 मार्च 2012 को हुई थी। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान कर और आरोपपत्र दाखिल करते हुए मामले का निष्पादन सुनिश्चित कराया।