उच्च न्यायालय ने फैसले की प्रतियां तमिलनाडु और पुदुचेरी के गृह सचिवों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजे जाने का रजिस्ट्री को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति पी देवादास ने पीएल वीरप्पन नाम के एक व्यक्ति की फौजदारी याचिका का निपटारा करने के दौरान यह बात कही।