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सामान्य चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देेश

PTI

- November,20 2013 1:03 PM IST

चुनाव आयोग की एक विग्यप्ति के अनुसार प्रदेश के कुछ राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, बैच, कागज की टोपियां, मोबाइल स्टिकर एवं इनसे संबंधित सामग्री को जनप्रतिनिधित्व अध्यादेश 1951 की धारा 127अ में दिए गए प्रावधान के तहत प्रिंट लाइन न :न: होने के कारण जब्त किया जा रहा है। आयोग ने यह सपष्ट किया है कि इस नियम के तहत केवल पर्चे एवं पोस्टर छापने की अनुमति नहीं है।

चुनाव प्रचार सामग्री जैसे कार्ड बोर्ड, बैज, कागज की टोपियां, मोबाइल स्टिकर एवं इनसे संबंधित अन्य सामग्री को इस नियम से मुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाअी किए जाने के लिए कहा गया है।

:भाषा: सिन्हा

नननन

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