केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, अरणाचल प्रदेश और मेघालय की सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद यह निर्णय लिया है।
यह कानून असम में पूरे इलाकेे में, जबकि अरणाचल प्रदेश और मेघालय मैं सीमा से सटे 20 किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा, जहां विभिन्न उग्रवादी गुट सक्रिय हैं।
असम में वर्ष 1990 के बाद से ही अफस्पा लागू है, जब यहां उल्फा को गैरकानूनी घोषत कर सेना ने इस उग्रवादी समूह के विरद्ध कार्रवाई शुरू की थी।