मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने मंत्रिपरिषद में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि बैठक में सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 61 से 64 वर्ष आयुवर्ग के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्ति करने का फैसला किया है।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये थीम पार्क निर्माण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर आने वाले पर्यटकों के लिये आकर्षण के अन्य केन्द्र बनाने की मांग अर्से से की जा रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका के डिज्नीलैंड की तर्ज पर थीम पार्क बनाये जाएंगे।
उस्मानी ने बताया कि इस पार्क की स्थापना के लिये जमीन का स्टाम्प कर माफ किया जाएगा। इसके अलावा 10 साल तक उनसे मनोरंजन कर अथवा लग्जरी टैक्स के रूप में कोई धनराशि नहीं ली जाएगी।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय भी लिया है, इसके लिये केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में संशोधन करते हुए सदस्यों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 करने का निर्णय लिया गया है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय का कम से कम एक सदस्य जरूर मनोनीत किया जाएगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कानून में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया है। अब अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, छह पुरुष तथा दो महिला सदस्य होंगी। आयोग में दो उपाध्यक्ष नियुक्त करने की पूर्व में हुई व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।