पुलिस उपायुक्त :अनुसंधान विभाग: एल के वी रंगाराव ने कहा कि साजिद हुसैन और अहमद हुसैन को करीब 844 निवेशकों से 28 करोड़ रूपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है । वे लोगों को आकर्षक लाभ का झांसा देते थे ।
डीसीपी ने कहा कि साजिद और अहमद ने रामकोट में अपने कार्यालय से टैक्सी सेवा मुहैया कराने का व्यवसाय शुरू किया । उसने लोगों से कार के विभिन्न मॉडल पर अगले 60 महीने तक 8500 रूपये से लेकर 17 हजार रूपये तक किराया देने का झांसा देकर एक लाख रूपये से लेकर साढ़े छह लाख रूपये तक वसूले ।