अधिसूचना के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन या अनियमितिकरण के लिये नियम 16 के उप नियम :1: के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आगामी 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रोें पर ही देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जायेगी।