मछली पकड़ने के करार से संबंधित 400 करोड़ रुपयों के घोटाले में राज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कैबिनेट मंत्री पुरूषोत्तम सोलंकी पर मुकदमा चलाने के आवेदन को नामंजूर करने लिए आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी। अदालत ने इसके लिए मोदी सरकार को राज्यपाल की मंजूरी लेने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने 30 मार्च को दिए गए अपने आदेश में गुजरात सरकार से सोलंकी पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के तहत मुकदमा दर्ज करने से संबधित फैसला लेने के लिए राज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को मंत्री परिषद के सहयोग और सलाह से इसपर अंतिम फैसला लेने का अधिकार है।
याचिककर्ता इसहाक मराडिया के वकील राजेश मांकड़े ने कहा, लेकिन राज्यपाल कमला बेनीवाल को दरकिनार करते हुए मोदी और मंत्री परिषद ने 29 जून को मंजूरी से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया।
भाषा