IT शेयरों में कोहराम: AI के बढ़ते प्रभाव से हिला निवेशकों का भरोसा, एक हफ्ते में डूबे ₹6.4 लाख करोड़NBFCs के लिए RBI की बड़ी राहत: ₹1000 करोड़ से कम संपत्ति वाली कंपनियों को पंजीकरण से मिलेगी छूटRBI Monetary Policy: रीपो रेट 5.25% पर बरकरार, नई GDP सीरीज आने तक ‘तटस्थ’ रहेगा रुखट्रंप ने फिर किया दावा: मैंने रुकवाया भारत-पाकिस्तान के बीच ‘परमाणु युद्ध’, एक दिन में दो बार दोहरायाइस्लामाबाद में बड़ा आत्मघाती हमला: नमाज के दौरान शिया मस्जिद में विस्फोट, 31 की मौतखरगे का तीखा हमला: पीएम के 97 मिनट के भाषण में कोई तथ्य नहीं, सवालों से भाग रही है सरकारलोक सभा में गतिरोध बरकरार: चीन का मुद्दा व सांसदों के निलंबन पर अड़ा विपक्ष, बजट चर्चा में भी बाधाडिजिटल धोखाधड़ी पर RBI का ऐतिहासिक फैसला: अब पीड़ितों को मिलेगा ₹25,000 तक का मुआवजाPariksha Pe Charcha 2026: PM मोदी ने छात्रों को दी सलाह- नंबर नहीं, स्किल व बेहतर जीवन पर दें ध्याननागालैंड में क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन को मिली त्रिपक्षीय मंजूरी, PM मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक’
अन्य समाचार विशाल ने अदालत से कहा, बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने प्रक्रिया नहीं अपनाई
'

विशाल ने अदालत से कहा, बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने प्रक्रिया नहीं अपनाई

PTI

- July,09 2012 5:54 AM IST

वर्ष 2002 में नीतीश कटारा की हत्या के सिलसिले में चचेरे भाई विकास के साथ उम्रकैद की सजा काट रहे विशाल यादव ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के बयान को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के रिकार्ड किया।

विशाल के वकील राम जेठमलानी ने लगातार तीसरे दिन दलील देते हुए न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति जे आर मिधा की पीठ के समक्ष कहा कि पुलिस को मृतक की एक घड़ी और एक हथोड़ा समेत चीजों को जब्त करने से पहले आरोपियों के खुलासे वाले बयान दर्ज करने चाहिए थे लेकिन सामान जब्त करने के बाद ऐसा किया गया।

वकील ने कहा कि आरोपियों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस किसी स्वतंत्र गवाह या जेल अधिकारी के दस्तखत नहीं ले सकी।

विकास और विशाल के बयानों का जिक्र करते हुए जेठमलानी ने दलील दी, सामान जब्त किये जाने के बाद इकबालिया बयान दिया गया। बयान अविश्वसनीय हैं लेकिन निचली अदालत ने मुकदमे के दौरान पूरी तरह इकबालिया बयान पर भरोसा किया।

अदालत ने पूर्व सांसद डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव के साथ सुखदेव पहलवान की अपीलों पर सुनवाई की, जो तिहाड़ में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

इससे पहले विकास के वकील ने अपील पर अपनी अंतिम दलीलें पूरी कीं।

पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख मुकर्रर की।

संबंधित पोस्ट

Oil Price Surge
अंतरराष्ट्रीय

‘वेनेजुएला हमारा पुराना ऊर्जा साझेदार’

February 6, 2026 9:22 AM IST