, आठ जुलाई
अभियोजन सूत्रों के अनुसार बजरंगगढ थानान्तर्गत 13 वर्षीय नाबालिग बालिका जब घर से शौच के लिये निकली थी। तभी आरोपी रामकिशन कुशवाह तथा सोनू उर्फ साहिल कुशवाह उसको जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गये और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।
विशेष सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने इस मामले में दोनों को दस-दस साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।