दिल्ली की एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने आज मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और परिवहन मंत्री अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ रिश्वत के एक मामले में सुनवायी से इनकार कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार-निरोधी मामले में सुनवायी करने उसके अधिकार क्षेत्र में नही आता।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट नीरज गौड़ ने इस मामले को मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव को भेजा और आग्रह किया कि वह इसे उपयुक्त अदालत में भेजें।
यह मामला सूचना का अधिकार :आरटीआई: कार्यकर्ता विवेक गर्ग की ओर से दर्ज शिकायत से संबंधित है, जिसमें उन्होंने व्यवसायिक वाहनों को प्रमाणप्रत्र देने में धांधली का आरोप लगाया है।