चुनाव आयोग की ओर से चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 135 बी में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है।
आयोग ने कहा कि प्रावधान के तहत जिस क्षेत्र में आम चुनाव या उप चुनाव हो वहां के सभी प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहना जरूरी है। उन संस्थानों का बंद होना भी जरूरी है जहां पाली आधार पर काम होता है।
भाषा
नननन