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लोक अदालत के आदेश मानने पर विवश न हों वादी:प्रधान न्यायाधीश

PTI

- November,24 2013 4:23 AM IST

लोक अदालतों को विवाद निपटाने का एक प्रभावी माध्यम मानते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वे गरीबों, कमजोरों और कम सूचित वर्गों को एक सुगम मंच उपलब्ध करवाते हैं और इनका इस्तेमाल अनैतिक पक्षों द्वारा धोखाधड़ी के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति सदाशिवम उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन कर रहे थे। इस अदालत में आज लगभग 39 लाख मामले लिए जाएंगे, जिनमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के मामले शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए, हर वर्तमान सदस्य के लिए जरूरी है कि वह उसके सामने लाए गए हर मामले को किसी दबाव, धमकी, गलत प्रभाव, प्रलोभन और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतबयानी के बिना शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं।

जारी भाषा

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