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न्यायाधिकरण ने सीसीआई से गड़बड़ी के आधार पर जुर्माने पर विचार को कहा

PTI

- November,11 2013 12:13 PM IST

सीसीआई द्वारा जारी आदेश के खिलाफ अपील कॉम्पैट मंे की जा सकती है। न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आयोग के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड :बीसीसीआई: व रीयल्टी कंपनी डीएलएफ के खिलाफ दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है।

कॉम्पैट ने यह निष्कर्ष आयोग द्वारा तीन इकाइयांे पर लगाए गए 317.91 करोड़ रपये के जुर्माना आदेश को चुनौती देने की अपील पर सुनवाई के दौरान निकाला। अप्रैल, 2012 मंे आयोग ने 2009 मंे भारतीय खाद्य निगम की निविदा मंे सांठगाठ कर बोली लगाने तथा 2011 मंे एक अन्य निविदा मंे सामूहित रूप से निविदा का बहिष्कार करने के लिए इन तीन इकाइयांे पर 317.91 करोड़ रपये का जुर्माना लगाया था।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने सीसीआई के जुर्माना लगाने के फैसले को सहमति जताई, लेकिन उसने जुर्माने की राशि घटा दी।

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