नयी दिल्ली, 25 अक्तूबर :भाषा: दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से कहा है कि इस्राइली राजनयिक पर हमला मामले में सुनवाई को वह स्थगित कर दे ताकि इसमें एकमात्र आरोपी पत्रकार सैयद मोहम्मद काजमी को सुनवाई को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के खिलाफ फिर से याचिका दायर करने में मदद मिल सके ।
काजमी पर विदेशी तत्वों और अन्य के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने का आरोप है ।
उच्च न्यायालय ने उन्हें वर्तमान याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें इसके प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई थी । आदेश के तहत उनके मामले को तीस हजारी अदालत से पटियाला हाउस अदालत में स्थानांतरित किया जाना था । अदालत ने उनसे कहा कि मामले की सुनवाई को स्थानांतरित करने के मामले में वह फिर से याचिका दायर करें ।
जारी भाषा
नननन