उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक किरण मंडल द्वारा विधायक पद से इस्तीफा दिये जाने से संबधित जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष धूलिया तथा सर्वेश कुमार की खंडपीठ ने सितारगंज निवासी गुरदीप सिंह चौहान द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका को कल खारिज करते हुये याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले को सही मंच पर उठाये।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित किरण मंडल ने इस्तीफा देने के लिये दस करोड़ रूपये की राशि ली
थी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा चुनाव लड़ने के लिये सीट को खाली कर दी थी।
याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराये जाने की मांग की थी।