एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि अनिवार्य बदलावों पर विचार विमर्श के लिए मंत्रालय की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: के अधिकारियांे के साथ 24 अक्तूबर को बैठक होगी। अधिकारी ने बताया कि यह विचार विमर्श मुख्य रूप से कानून के अध्याय 3 और 4 पर केंद्रित होगा।
अध्याय 3 जहां दस्तावेज और प्रतिभूतियांे के आवंटन के बारे मंे है, वहीं अध्याय 4 शेयर पूंजी व डिबेंचरांे पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा इन अध्यायांे के लिए नियमांे का मसौदा पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है और उसे इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां भी मिल चुकी हैं।