facebookmetapixel
खरीदारी पर श्राद्ध – जीएसटी की छाया, मॉल में सूने पड़े ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरएयरपोर्ट पर थर्ड-पार्टी समेत सभी सेवाओं के लिए ऑपरेटर होंगे जिम्मेदार, AERA बनाएगा नया नियमकाठमांडू एयरपोर्ट से उड़ानें दोबारा शुरू, नेपाल से लोगों को लाने के प्रयास तेजभारत-अमेरिका ट्रेड डील फिर पटरी पर, मोदी-ट्रंप ने बातचीत जल्द पूरी होने की जताई उम्मीदApple ने उतारा iPhone 17, एयर नाम से लाई सबसे पतला फोन; इतनी है कीमतGST Reforms: इनपुट टैक्स क्रेडिट में रियायत चाहती हैं बीमा कंपनियांमोलीकॉप को 1.5 अरब डॉलर में खरीदेंगी टेगा इंडस्ट्रीज, ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा कदGST 2.0 से पहले स्टॉक खत्म करने में जुटे डीलर, छूट की बारिशEditorial: भारत में अनुबंधित रोजगार में तेजी, नए रोजगार की गुणवत्ता पर संकटडबल-सर्टिफिकेशन के जाल में उलझा स्टील सेक्टर, QCO नियम छोटे कारोबारियों के लिए बना बड़ी चुनौती

In Parliament: संसद नहीं, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे MP इंजीनियर रशीद, आतंकियों को फाइनेंस करने का है आरोप

जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हराया था।

Last Updated- March 11, 2025 | 9:15 PM IST
Budget session of Parliament

जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद ने संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। रशीद आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ निचली अदालत के आदेश के खिलाफ रशीद की अपील पर 12 मार्च को सुनवायी करेगी, जिसने 10 मार्च को उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।

अभिरक्षा पैरोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां जाने के लिए उसने अनुरोध किया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले बारामूला के सांसद पर आतंकवाद वित्तपोषण मामले में मुकदमा चल रहा है। उनपर जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों का वित्तपोषण करने का आरोप है।

उन्होंने निचली अदालत के समक्ष इस आधार पर अभिरक्षा पैरोल का अनुरोध किया था कि एक सांसद होने के नाते उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए सत्र में उपस्थित होना आवश्यक है। अंतरिम राहत के तौर पर उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को उन्हें 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने के लिए दो दिन की अभिरक्षा पैरोल की अनुमति दी थी। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और रशीद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को सुनाना निर्धारित किया था।

रशीद को 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने 2019 में गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

In Parliament: कोचिंग सेंटर के झूठे वादे, 45 नोटिस, 60 लाख जुर्माना, 1 करोड़ 15 लाख की वसूली

In Parliament: संबित पात्रा, टीम इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा, राहुल गांधी और संसद में हो गया बवाल

First Published - March 11, 2025 | 9:15 PM IST

संबंधित पोस्ट