कोरोना के मामलों में कमी आने और व्यापारी संगठनों की लगातार मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 अगस्त से दुकानों और रेस्टोरेंटों की समय सीमा बढ़ा दी। साथ ही 130 दिनों के इंतजार के बाद शॉपिंग मॉल भी खुल गए लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के मुताबिक मॉल में वही कर्मचारी जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों खुराक ली हैं। इस शर्त को अधिकांश शॉपिंग मॉल पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते मंगलवार को लगभग सभी मॉल दोबारा बंद हो गए।
शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इनफिनिटी मॉल के सीईओ मुकेश कुमार के मुताबिक चार महीने से कारोबार बंद रहने के बाद कुछ उम्मीद जगी थी लेकिन सरकार द्वारा ऐसी शर्तें लगाई गईं जिन पर व्यावहारिक तौर पर खरा उतरना मुमकिन नहीं है, सभी मॉल दो दिन खुलने के बाद एक बार फिर बंद हो गए हैं।
कर्मचारियों के लिए दोनों खुराक जरूरी वाला परिपत्र सोमवार शाम को जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि सभी मॉल हर रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों को दोनों खुराक का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। चूंकि 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश बिंदुओं पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने की जरूरत है।
इस बीच प्रशासन के एक निर्णय ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी। प्रशासन ने माल डिब्बों में सामान के परिवहन की अनुमति दे दी है। इससे टेम्पो के मंहगे भाड़े से छुटकारा मिलेगा। रेलवे लोकल में सफर में और भी छूट देने के संकेत देने लगा है। कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को 15 अगस्त से लोकल में सफर की अनुमति दी मिल गई है। लोकल में भीड़ नियंत्रित रहती है तो जल्द ही एक खुराक ले चुके लोगों को भी लोकल में सफर की अनुमति मिल सकती है।