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उद्योगों को नहीं चुकाना पड़ेगा दोहरा कर

Last Updated- December 09, 2022 | 10:05 PM IST

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के औद्योगिक पार्क में स्थित उद्योगों को राज्य सरकार ने राहत देने की घोषणा की है।


मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने शहरी विकास मंत्रालय को औद्योगिक पार्क को औद्योगिक टाउनशिप का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। ऐसा होने के बाद इन परिसरों में स्थित उद्योगों को दोगुना कर चुकाने से राहत मिलेगी।

फिलहाल उद्योगों को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को सड़क, पानी , बिजली कर सहित बाकी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी कर चुकाना पड़ता है।

इसके अलावा जिस नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ये पार्क आते हैं उस निगम को भी इन उद्योगों को चुंगी और संपत्ति कर का भुगतान करना पड़ता है।

उद्योगों को दोगुना कर चुकाने से राहत देने के लिए राज्य विद्यायिका ने टाउन प्लानिंग अधिनियम 2003 में संशोधन को पहले ही पारित कर दिया है। लेकिन राज्य के प्रभावशाली राजनीतिज्ञों ने अधिनियम में संशोधनों का विरोध किया था।

राज्य के कई नगर निगम राजनीतिक नेताओं की देखरेख में काम कर रहे हैं। इन सभी ने इस अधिसूचना का विरोध किया था क्योंकि इससे नगर निगमों को काफी नुकसान होने की आशंका है।

इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि इस अधिनियम में संशोधन पारित किए जाने के समय चव्हाण ही उद्योग मंत्री थे।

First Published - January 15, 2009 | 8:56 PM IST

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