दिल्ली वालों के लिए अक्टूबर महीने से बिजली बिल बढ़कर आने वाला है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( डीईआरसी) ने 1 अक्टूबर के लागू होने वाले वर्ष 2021—22 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा कर दी है। जिसमें बिजली दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन पेंशन ट्रस्ट अधिभार 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है जिससे बिजली बिल में मामूली बढोतरी होगी।
टैरिफ आदेश में कहा गया है कि सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मौजूदा टैरिफ ढांचे में वृद्धि करने के लिए कोई सही कारण नहीं है। हालांकि बिजली वितरण कंपनियों ने टैरिफ दरों में बदलाव की मांग की थी। दिल्ली में वर्तमान में घरेलू श्रेणी में बिजली दरें 200 यूनिट तक खपत पर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट खपत पर 4.5 रुपये, 401 से 800 यूनिट खपत पर 6.50 रुपये, 801 से 1200 यूनिट खपत पर 7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक खपत पर 8 रुपये प्रति यूनिट हैं। ये ही दरें एक अक्टूबर से लागू होने वाले नये टैरिफ में रहेगी। दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक खपत पर आने वाले बिल को सब्सिडी देकर माफ कर देती है। 201 से 400 यूनिट तक खपत पर बिजली दरों में 50 फीसदी सब्सिडी देती है।
दिल्ली के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर बिजली की आपूर्ति करने के प्रयास में दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने दादरी—1, अंता गैस, औरैया गैस, दादरी गैस, फरक्का, कहलगांव—1 और उंचाहर—1 जैसे विभिन्न उत्पादन स्टेशनों से लगभग 1050 मेगावाट महंगी बिजली के समर्पण का अनुरोध किया है। डीईआरसी ने इस मामले को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के समक्ष उठाया और उनसे दिल्ली के पोर्टफोलियो से महंगी बिजली का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया है। टैरिफ आदेश में कहा गया है कि आयोग वित्त वर्ष 2019—20 के सत्यापन और वित्त वर्ष 2021—22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) व टैरिफ का विस्तृत आदेश बहुत जल्द पारित करेगा।
