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ITR फाइल करने के महीनों बाद भी नहीं आया रिफंड, कहां रुका है पैसा? आ गया I-T विभाग का जवाब

ITR प्रोसेसिंग में देरी से परेशान टैक्सपेयर्स को विभाग ने दी सफाई, बताया कब तक मिलेगा रिफंड

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देवव्रत वाजपेयी   
Last Updated- December 04, 2025 | 12:26 PM IST

हाल के दिनों में कई टैक्सपेयर्स यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने महीनों पहले अपना ITR दाखिल कर दिया था, लेकिन उनका रिटर्न अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है। कई लोगों का कहना है कि ‘पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग’ का स्टेटस लंबे समय से दिख रहा है और रिफंड भी नहीं मिला है। इसी तरह की एक शिकायत हाल ही में एक टैक्सपेयर ने आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज की, जिसके बाद विभाग की ओर से आधिकारिक जवाब आया है।

टैक्सपेयर की शिकायत: समय पर ITR फाइल किया, फिर भी अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ

टैक्सपेयर ने शिकायत में बताया कि उन्होंने 15 जुलाई 2025 को एसेसमेंट ईयर 2025–26 के लिए ITR-3 भरा था और उसी दिन e-verification भी पूरा कर दिया था। उनका कहना है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है और न ही रिफंड जारी हुआ है। टैक्सपेयर ने अनुरोध किया कि रिटर्न को जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए, क्योंकि समय पर फाइल करने के बाद भी उन्हें अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है।

इनकम टैक्स विभाग का जवाब: रिटर्न सिस्टम में अभी प्रोसेसिंग में

आयकर विभाग ने बताया कि आपका ITR अभी भी उनके सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है। रिटर्न की जांच पूरी तरह कंप्यूटर से होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आपने जो क्लेम, कटौतियां और टैक्स क्रेडिट दिए हैं, वे सही हैं या नहीं। यह सबका मिलान और जांच अपने आप होती है, इस वजह से कुछ मामलों में प्रोसेस होने में समय लग सकता है।

विभाग ने कहा कि आयकर कानून के मुताबिक, जिस साल आपने रिटर्न भरा है, उस वित्तीय साल के खत्म होने के बाद उसे प्रोसेस करने के लिए विभाग के पास 9 महीने का समय होता है। इसलिए टैक्सपेयर से अनुरोध किया गया है कि रिटर्न पूरा प्रोसेस होने तक थोड़ा इंतजार करें। विभाग ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही आपका ITR प्रोसेस हो जाएगा, उसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर तुरंत भेज दी जाएगी।

बढ़ती शिकायतों के बीच विभाग ने दिया आश्वासन

ITR देर से प्रोसेस होने की वजह से कई लोग परेशान हैं, खासकर वे जिनका रिफंड अटका हुआ है। लेकिन विभाग का कहना है कि कंप्यूटर से होने वाली जांच में समय लगना सामान्य बात है। विभाग ने बताया कि पूरी प्रक्रिया तय समय के अंदर पूरी कर दी जाएगी, इसलिए टैक्सपेयर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

First Published : December 4, 2025 | 12:26 PM IST