प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख आज यानि 15 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई लोग वेबसाइट की समस्याओं की शिकायत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। लोग टैक्स जमा करने और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) डाउनलोड करने में लगातार परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। इस बीच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर कुछ आसान तरीके शेयर किए हैं, जिनसे ये दिक्कतें हल हो सकती हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं। ये रिटर्न वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 सितंबर तक बिना जुर्माने के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए कई लोग आज आखिरी दिन रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ आसान कदम सुझाए हैं, जिनसे पोर्टल की दिक्कतें हल हो सकती हैं। सबसे पहले, अपने सिस्टम के टेंपरेरी फाइल्स डिलीट करें। इसके लिए ‘विन + आर’ दबाकर ‘टेंप’ और ‘%टेंप%’ टाइप करें और सभी फाइल्स हटाएं। दूसरा, ब्राउजर का कैश और कुकीज साफ करें। इसके लिए ब्राउजर सेटिंग्स में जाकर ‘क्लियर ब्राउजिंग डेटा’ चुनें।
डिपार्टमेंट ने सलाह दी है कि गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें। आप इंकॉग्निटो या प्राइवेट मोड में पोर्टल खोल सकते हैं। इसके लिए ‘Ctrl+Shift+N’ या ‘Ctrl+Shift+P’ (फायरफॉक्स के लिए) दबाएं। ब्राउजर एक्सटेंशन्स, खासकर ऐड-ब्लॉकर्स, को बंद करें। ब्राउजर को अपडेट करें और अगर फिर भी दिक्कत हो तो दूसरा वाई-फाई या मोबाइल हॉटस्पॉट आजमाएं।
कई टैक्सपेयर्स सोशल मीडिया पर पोर्टल की समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। कुछ ने टैक्स पेमेंट में दिक्कत बताई, तो कुछ ने AIS/TIS डाउनलोड न होने की बात कही। डिपार्टमेंट ने जवाब में कहा कि पोर्टल ठीक काम कर रहा है। उन्होंने लोगों से कैश साफ करने या दूसरा ब्राउजर यूज करने को कहा। अगर फिर भी दिक्कत हो, तो लोग अपनी जानकारी (पैन, मोबाइल नंबर और पब्लिक IP) orm@cpc.incometax.gov.in या cmcpc_support@insight.gov.in पर भेज सकते हैं।
मई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की थी। ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि ITR फॉर्म में बदलाव किए गए थे। इन बदलावों के लिए सॉफ्टवेयर और बैक-एंड सिस्टम को अपडेट करना जरूरी था। ये तारीख उन लोगों के लिए था, जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता, जैसे पर्सनल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि ITR फाइल करने की तारीख बढ़ने की कोई संभावना नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि ऊपर बताए गए कदम ज्यादातर दिक्कतें हल कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या बनी रहे, तो लोग डिपार्टमेंट के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने लोगों से जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करने की अपील की है ताकि आखिरी समय की हड़बड़ी से बचा जा सके।