Green Card Holders: अमेरिका में ग्रीन कार्ड रखने वाले लोगों को अब विदेश यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हाल के दिनों में अमेरिकी सीमा अधिकारी ग्रीन कार्ड धारकों पर सख्ती दिखा रहे हैं, खासकर उन लोगों पर जो लंबे समय तक देश से बाहर रहे हैं। ऐसे कई मामलों में यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और कुछ को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी गई है।
कानूनी स्थायी निवासी (लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट – LPR) यानी ग्रीन कार्ड धारक यदि लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहते हैं, तो अधिकारियों को यह शक हो सकता है कि उन्होंने अमेरिका में स्थायी रूप से रहने का इरादा छोड़ दिया है। आम तौर पर छह महीने से कम की विदेश यात्रा पर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन छह महीने से एक साल तक बाहर रहने पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं, एक साल या उससे ज्यादा की अनुपस्थिति पर व्यक्ति का ग्रीन कार्ड स्टेटस खतरे में पड़ सकता है।
अमेरिकी इमिग्रेशन वकीलों के मुताबिक, यदि कोई ग्रीन कार्ड धारक एक साल से ज्यादा समय के लिए विदेश जाना चाहता है, तो उसे यात्रा से पहले री-एंट्री परमिट (Form I-131) लेना जरूरी है। यह परमिट इस बात का सबूत होता है कि व्यक्ति ने अपनी अमेरिकी स्थायी निवासिता छोड़ने का इरादा नहीं किया है। इस परमिट की मदद से व्यक्ति दो साल तक विदेश में रह सकता है और लौटने पर उसे अतिरिक्त वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती।
री-एंट्री परमिट के लिए आवेदन अमेरिका में रहकर ही करना होता है। आवेदन के बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया यानी फिंगरप्रिंट और फोटो देना जरूरी होता है। इसके बाद परमिट अमेरिकी दूतावास, कांसुलेट या डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
बिना परमिट के एक साल से ज्यादा रहना जोखिम भरा
यदि कोई व्यक्ति बिना री-एंट्री परमिट के एक साल या उससे ज्यादा विदेश में रहता है, तो उसे अमेरिका में वापस आने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे मामलों में आव्रजन अधिकारी उस व्यक्ति को इमिग्रेशन जज के सामने पेश कर सकते हैं, जहाँ यह तय किया जाता है कि उसने स्थायी निवासिता छोड़ी है या नहीं।
जो ग्रीन कार्ड धारक अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निरंतर निवास बनाए रखना जरूरी है। नागरिकता के लिए आवेदक को स्थायी निवास मिलने के बाद कम से कम पाँच साल तक अमेरिका में रहना होता है। साथ ही, आवेदन से पहले कम से कम तीन महीने अपने राज्य या जिले में रहना आवश्यक है। छह महीने से ज्यादा की गैर-मौजूदगी से नागरिकता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है, जब तक कि व्यक्ति यह साबित न कर दे कि उसकी निवासिता अमेरिका में बनी रही।
ग्रीन कार्ड धारकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटी यात्राओं से आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन छह महीने से एक साल तक की विदेश यात्रा पर अधिकारियों की जांच हो सकती है। एक साल से ज्यादा की अनुपस्थिति के लिए री-एंट्री परमिट लेना अनिवार्य है, ताकि उनकी अमेरिकी निवासिता पर कोई सवाल न उठे।