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Delta Corp: टैक्स नोटिस के बाद कसीनो फर्म के शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर, लुढ़के 15%

Delta Corp को 22 सितंबर को GST के GST महानिदेशालय से 16,822 रुपये का जो टैक्स नोटिस मिला है उसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है

Last Updated- September 25, 2023 | 12:28 PM IST
Delta Corp tanks 15%, hits 52-week low on tax notice of Rs 16,822 crore

कसीनो चलाने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प के शेयरों में सोमवार को सुबह 09:41 बजे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 15 प्रतिशत का लोअर सर्किट लग गया और इसके शेयर 149.10 रुपये पर पहुंच गए, जो 52 सप्ताह का निचला स्तर है। डेल्टा कॉर्प के शेयरों में यह गिरावट 16,822 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिलने की वजह से देखी जा रही है।

इस कसीनो कंपनी को पिछले शुक्रवार यानी 22 सितंबर को GST के जीएसटी महानिदेशालय (Directorate General of GST) से 16,822 रुपये का जो टैक्स नोटिस मिला है उसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। यह टैक्स नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2022 के पीरियड के लिए दी गई है।

29 मार्च को डेल्टा कॉर्प के शेयर पहुंचे थे अपने निचले स्तर पर

कसीनो ऑपरेटर का स्टॉक 29 मार्च, 2023 को 173.75 रुपये पर पहुंच गया था, जो अभी तक का इसका निचला स्तर था। आज कंपनी के शेयर अपने पिछले निचले स्तर से नीचे गिर गए। स्टॉक फ्यूचर ऐंड ऑप्शन्स (F&O) सेगमेंट के तहत कारोबार करता है, जिसमें कोई सर्किट लिमिट नहीं है। अब तक संयुक्त रूप से 1.44 मिलियन इक्विटी शेयरों में बदलाव हुआ है और NSE और BSE पर 17.97 मिलियन शेयरों के सेल ऑर्डर लंबित हैं।

डेल्टॉ कॉर्प और इसकी दो सब्सिडियरीज पर टैक्स बकाया का है आरोप

शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में, डेल्टा कॉर्प ने घोषणा की कि 11,140 करोड़ रुपये का एक नोटिस डेल्टा कॉर्प के खिलाफ जारी किया गया है। 5,682 करोड़ रुपये का दूसरा नोटिस उसकी तीन सब्सिडियरी कंपनियों – कैसीनो डेल्टिन डेन्जोंग (Casino Deltin Denzong), हाईस्ट्रीट क्रूज (Highstreet Cruises ) और डेल्टा प्लेजर क्रूज (Delta Pleasure Cruises) के खिलाफ उठाया गया है।

CGST और SGST ऐक्ट के तहत मिली डेल्टॉ कॉर्प को टैक्स नोटिस

डेल्टा कॉर्प ने कहा, कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस डॉयरेक्टर जनरल, हैदराबाद (DG Notice) से CGST ऐक्ट, 2017 की धारा 74(5) और गोवा SGST ऐक्ट, 2017 के तहत टैक्स के पेमेंट के लिए एक सूचना प्राप्त हुई है।

टैक्स नोटिस में कसीनों कंपनी और/या उसकी सहायक कंपनी को ब्याज और जुर्माने के साथ टैक्स पेमेंट करने की सलाह दी गई है। ऐसा न करने पर कंपनी /या उसकी सहायक कंपनी को CGST ऐक्ट, 2017 की धारा 74(1) और गोवा SGST ऐक्ट, 2017 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

डेल्टा कॉर्प ने कहा कि डीजी नोटिस में दावा की गई रकम अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित अवधि के दौरान कसीनो में खेले गए सभी गेम्स के सकल शर्त मूल्य (gross bet value) पर आधारित है। सकल गेमिंग राजस्व (gross gaming revenue) के बजाय कुल वेट मूल्य (gross bet value) पर जीएसटी की मांग एक इंडस्ट्री ईश्यू रही है और इस मुद्दे के संबंध में इंडस्ट्री स्तर पर सरकार को पहले ही कई रिप्रेजेंटेशन दिए जा चुके हैं।

डेल्टा कॉर्प ने आगे कहा कि कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि डीजी नोटिस और टैक्स मांग मनमाना और कानून के विपरीत है, और कंपनी ऐसी टैक्स मांग और संबंधित कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का सहारा लेगी।

First Published - September 25, 2023 | 12:28 PM IST

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