पूंजी बाजार नियामक SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए खुलासा नियमों को सख्त किया है। इसके तहत उनसे अपनी संरचना और साझा स्वामित्व में किसी भी बड़े बदलाव का सात कार्य दिवसों के भीतर खुलासा करने को कहा गया है।
एक अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) नये FPI पंजीकरण के संबंध में जरूरत समझने पर उनसे कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।
नये नियमों के तहत, FPI को अपने ढांचे या नियंत्रण में किसी बदलाव से संबंधित भ्रामक या गलत सूचना के बारे में SEBI और नामित डिपॉजिटरी को लिखित रूप में सात कार्य दिवसों में जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा, FPI को सात दिन के भीतर किसी भी दंड, लंबित कार्यवाही, जांच के निष्कर्षों के बारे में बताना होगा, जिसके लिए कार्रवाई की जा सकती है या किसी विदेशी नियामक द्वारा कार्रवाई की जा रही है।