facebookmetapixel
Advertisement
इस हफ्ते इन 2 कंपनियों के निवेशकों की लगेगी लॉटरी, फ्री में मिलेंगे बोनस शेयर; चेक करें डिटेलशेयर बाजार में FPI का कमबैक: अमेरिका-भारत ट्रेड डील ने बदला माहौल, IT शेयरों में ‘एंथ्रोपिक शॉक’ का असरग्लोबल मार्केट में दोपहिया कंपनियों की टक्कर, कहीं तेज तो कहीं सुस्त निर्याततीन महीनों की बिकवाली के बाद FPI की दमदार वापसी, फरवरी में बरसे ₹19,675 करोड़Lenovo India Q3 Results: एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत मांग से कमाई में उछाल, राजस्व 7 फीसदी बढ़कर ₹8,145 करोड़ परMCap: टॉप 6 कंपनियों का मार्केट कैप ₹3 लाख करोड़ घटा, TCS और Infosys सबसे ज्यादा प्रभावितEAM Jaishankar की दो टूक, विदेश और ऊर्जा नीति में भारत स्वतंत्रबांग्लादेश की राजनीति में नया अध्याय, तारिक रहमान सोमवार को लेंगे पीएम पद की शपथ; PM Modi को भी निमंत्रणManappuram Finance में बैन कैपिटल की बड़ी एंट्री, RBI से मिली हरी झंडीसट्टेबाजी पर शिकंजा! RBI ने बदले कर्ज के नियम, बाजार में हलचल

PayTM- SEBI मामले में आ रही है बड़ी खबर

Advertisement

सेबी ने 24 जुलाई 2024 को पेटीएम मनी को एक शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी 70 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर समय पर अलर्ट जनरेट करने में विफल रही।

Last Updated- February 13, 2025 | 7:24 PM IST
Paytm

वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की इकाई पेटीएम मनी ने बृहस्पतिवार को बाजार नियामक सेबी के साथ मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा कर लिया और निपटान राशि के रूप में 45.50 लाख रुपये का भुगतान किया। यह मामला भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 25 नवंबर, 2022 के परिपत्र में उल्लिखित तकनीकी गड़बड़ी ढांचे के कथित उल्लंघन से उपजा है।

ताजा आदेश पेटीएम मनी के पिछले साल सितंबर में एक निपटान आवेदन दायर करने के बाद आया था, जिसमें ‘तथ्यों के निष्कर्षों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’ इसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव दिया गया था।

सेबी के आदेश के अनुसार, पेटीएम मनी ने सितंबर पिछले वर्ष निपटान आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने इस मामले का समाधान बिना “तथ्यों और कानूनी निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए” करने का प्रस्ताव रखा था।

क्या कहा SEBI ने अपने आदेश में, क्या थे PayTM पर आरोप

सेबी की निर्णय अधिकारी आशा शेट्टी ने आदेश में कहा, “…सूचना प्राप्तकर्ता (पेटीएम मनी) के खिलाफ 24 जुलाई 2024 को जारी एससीएन (शोकॉज नोटिस) के माध्यम से शुरू की गई मौजूदा निर्णयात्मक कार्यवाही का निपटारा निपटान विनियमों के तहत किया जाता है,”

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पेटीएम मनी लिमिटेड के खिलाफ कथित उल्लंघन को लेकर निर्णयात्मक कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद, सेबी ने 24 जुलाई 2024 को पेटीएम मनी को एक शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी 70 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर समय पर अलर्ट जनरेट करने में विफल रही।

इसके अलावा, नियामक ने आरोप लगाया कि पेटीएम मनी “पीक लोड ऑब्जर्वेशन से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण” प्रदान करने में असफल रही और अपनी सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों को लॉग एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग एप्लिकेशन से नहीं जोड़ा।

एससीएन में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी (पेटीएम मनी) ने अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान लाइव डिजास्टर रिकवरी (DR) ड्रिल का संचालन नहीं किया।

कैसे निपटा सारा मामला-

निपटान आवेदन प्राप्त होने के बाद, पेटीएम मनी ने संशोधित निपटान शर्तें प्रस्तुत कीं, जिसे सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (High Powered Advisory Committee) ने मंजूरी दी और मामले के निपटान की सिफारिश की। निपटान शुल्क के रूप में ₹45.50 लाख जमा करने के बाद, पेटीएम मनी ने सेबी के साथ इस मामले का निपटारा कर लिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Year ender: 2024 में Investors ने Share Market से कमाए 77 लाख 66 हजार करोड़, 2025 में आप कितना कमाएंगे? पढ़ें…

PM Modi France Visit: जानें, पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर हर बात, विस्तार से…

Google के मुंबई ऑफिस का किराया सुनकर चौंक जाएंगे आप, सिर्फ किराए से बन जाएंगे अरबपति

 

Advertisement
First Published - February 13, 2025 | 7:24 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement