facebookmetapixel
Editorial: बाजार में एसएमई आईपीओ की लहरराष्ट्र की बात: कहानियां गढ़ने में डीपफेक से पैदा हुई नई चुनौतीजलवायु परिवर्तन नहीं सत्ता परिवर्तन असल मुद्दा!क्विक कॉमर्स में स्टार्टअप की नई रणनीतिपिछड़ा अरट्टई, व्हाट्सऐप फिर नंबर एक; एआई सर्च इंजन परप्लेक्सिटी ने भारतीयों का ध्यान ज्यादा खींचा‘पाक से रिश्ते भारत की कीमत पर नहीं’…अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा – भारत के साथ हमारी दोस्ती गहरीसिल्क सिटी भागलपुर के रेशम का घुट रहा दम, ट्रंप टैरिफ से बढ़ी गर्दिशसस्ते आयात से स्टील के दाम पर दबाव की आशंका, उद्योग के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक करेगा इस्पात मंत्रालयपोर्टल पर हो नौकरियों का सटीक आंकड़ा, श्रम मंत्रालय से मजबूत तंत्र विकसित करने का आग्रहभारत बनेगा खिलौनों का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ₹13000 करोड़ की योजना पर काम कर रही सरकार

पाकिस्तानी कंटेट प्रसारित न करें OTT और मीडिया चैनल: भारत सरकार

मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा, 'भारत में कई आतंकवादी हमलों में यह स्थापित हो चुका है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों के पाकिस्तान में बैठे आकाओं से सीधे संबंध हैं।'

Last Updated- May 08, 2025 | 11:45 PM IST
OTT Charges
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

सरकार ने सभी ओवर-द-टॉप (ओटीटी), मीडिया व इंटरनेट चैनल आदि सभी प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे पाकिस्तान में बनने वाली सभी तरह की वेब सीरीज, फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और अन्य सामग्री का प्रसारण फौरन बंद कर दें। 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम (आईटी) 2021 के रूप में पहचाने जाने वाले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस ऐंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के भाग-III के तहत सभी प्रकाशकों को सामग्री प्रकाशित करने से पहले इस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि जो सामग्री वह प्रसारित कर रहे हैं, वह देश की संप्रभुता और अखंडता को तो प्रभावित या सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रही है। वे यह भी देखें कि ऐसा तो नहीं है यह सामग्री दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक तो नहीं है अथवा इससे किसी तरह की हिंसा भड़कने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना तो नहीं है। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा, ‘भारत में कई आतंकवादी हमलों में यह स्थापित हो चुका है कि इन घटनाओं में शामिल लोगों के पाकिस्तान में बैठे आकाओं से सीधे संबंध हैं।’ आईटी नियम 2021 ऐसी सामग्री के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं जिसे इंटरनेट इंटरमीडियरीज, कंटेंट ओटीटी और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संग्रहीत, प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता है।

आईटी नियमों के भाग I और II इंटरनेट और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से संबंधित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित हैं जबकि भाग III डिजिटल मीडिया से संबंधित आचार संहिता और प्रक्रिया तथा सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है और यह सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

First Published - May 8, 2025 | 10:55 PM IST

संबंधित पोस्ट