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Sahara refund portal: सहारा निवेशकों को 45 दिन में मिलेगा रिफंड, पोर्टल हुआ लॉन्च, जानें पूरा प्रोसेस

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और रिफंड का दावा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

Last Updated- July 18, 2023 | 6:03 PM IST

सहारा (Sahara Refund portal) में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है। सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे लोगों का सहारा ग्रुप की कंपनियों में फंसा हुआ करोड़ों रुपये अब रिफंड हो जाएगा।

इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS-Sahara refund portal लॉन्च किया है। इस पोर्टल से उन 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट किया था।

शाह ने कहा है कि यह पूरी प्रोसेस 9 महीने के भीतर पूरी की जायेगी। शाह ने कहा, “सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) के लॉन्च के साथ शुरू हो गई है।”

सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड का दावा कैसे करें ?

सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund portal) को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के जरिये सीधे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। वास्तविक जमाकर्ता पोर्टल पर लॉग इन करके और ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरके अपने पैसे का क्लेम कर सकते हैं।

क्या चाहिए होंगे डॉक्युमेंट्स ?

क्लेम प्रोसेसिंग के लिए जमाकर्ताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उनके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता होना चाहिए।

इसके बाद सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों निवेशकों की क्लेम एप्लिकेशन को दवा जमा करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करेंगी। वेरिफाई प्रक्रिया के बाद 15 दिनों के भीतर आवेदकों को एक टेक्स्ट संदेश के जरिये या पोर्टल पर उनके दावे के स्टेटस की जानकारी मिलेगी।

फॉर्म भरने के लिए नहीं लगेगी कोई फीस

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं है और रिफंड का दावा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

शाह ने जमाकर्ताओं को दिया भरोसा, अब कोई नहीं रोक सकेगा उनका पैसा

वहीं, शाह ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि अब उनका धन कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर पंजीकरण करने के 45 दिनों में उन्हें रिफंड मिल जाएगा। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा।

यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

शाह ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा और बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने अधिक निवेश किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देने में सक्षम होगा।

First Published - July 18, 2023 | 5:48 PM IST

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