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Truck drivers’ strike: चंडीगढ़ में पेट्रोल, डीजल की बिक्री पर लगा अस्थायी बैन, अब इतना ही मिलेगा फ्यूल

चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा, "ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई सीमाएं एक प्रोएक्टिव उपाय है।"

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- January 02, 2024 | 6:29 PM IST

Truck drivers’ strike: नए हिट-एंड-रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की चल रही हड़ताल के बीच, चंडीगढ़ ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर अस्थायी बैन लगा दिया है। चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन अब दो लीटर या अधिकतम 200 रुपये का ईंधन ले सकते हैं, जबकि चार पहिया वाहन 5 लीटर या अधिकतम 500 रुपये तक का ईंधन भरवा सकते हैं।

चंडीगढ़ प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा, “ईंधन आपूर्ति में अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई सीमाएं एक प्रोएक्टिव उपाय है।”

चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट्रोल पंप ऑपरेर्ट्स से इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इसके साथ ही प्रशासन ने उपभोक्ताओं से लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बयान में कहा कि तेल विपणन कंपनियों और पंजाब और हरियाणा के समन्वय से चंडीगढ़ में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।

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क्या है ‘हिट एंड रन’ कानून ?

बता दें कि हिट एंड रन कानून (Hit and Run Law) के तहत ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं। यह कानून भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड विधान की जगह लेगा।

‘हिट एंड रन’ कानून को वापस लेने की मांग

ट्रांसपोर्टर यूनियन सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को हिट एंड रन’ के मामलों में चालकों को सख्त सजा के प्रावधान वापस लेने चाहिए। साथ ही सड़क हादसे रोकने के लिए खासकर हाईवे पर कमर्शियल वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जानी चाहिए।

First Published : January 2, 2024 | 5:51 PM IST