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Reservation: कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में लागू होगा नौकरियों पर 50-70% रिजर्वेशन, बिल हुआ पास

कर्नाटक पहला ऐसा राज्य नहीं है जहां स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में कोटा लगाने की कोशिश की गई हो।

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एजेंसियां   
Last Updated- July 17, 2024 | 5:01 PM IST

भारत के टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु वाले राज्य कर्नाटक ने एक कानून पास किया है। इस कानून के मुताबिक, कंपनियों को अपने 50 से 70 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को ही देनी होंगी। नए कानून के लागू होने के बाद बड़ी विदेशी कंपनियों को वहां काम करने वाले लोग ढूंढने में परेशानी से जूझना पड़ सकता है।

दक्षिण भारत के इस बड़े शहर बेंगलुरु में करीब 1.4 करोड़ लोग रहते हैं। यहां हजारों भारतीय स्टार्टअप और बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट और अल्फाबेट की गूगल काम करती हैं। साथ ही, भारतीय आईटी दिग्गज इंफोसिस और विप्रो भी यहीं हैं।

नए कानून के मुताबिक, कंपनियों को मैनेजमेंट वाली 50% और बाकी 70% नौकरियां स्थानीय लोगों को ही देनी होगी। बहरहाल, यह कानून बनने के लिए अभी विधानसभा की मंजूरी चाहिए। बड़े उद्योगपतियों को यह कानून पसंद नहीं आया है। उनका कहना है कि इससे दूसरे राज्यों के लोग वहां काम नहीं कर पाएंगे। दवा बनाने वाली कंपनी बायोकॉन के किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि बहुत ज़्यादा काबिल लोगों को इस कानून से अलग रखना चाहिए।

इन्फोसिस के पूर्व वित्त प्रमुख मोहनदास पाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह कानून गलत है, पुरानी सोच वाला है और देश के संविधान के खिलाफ है। आईटी कंपनियों की संस्था नैसकॉम ने भी राज्य सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है।

कर्नाटक राज्य में विपक्षी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर बेरोज़गारी कम करने के लिए कम काम करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य नहीं है जहां स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में कोटा लगाने की कोशिश की गई हो। उत्तर भारत का हरियाणा राज्य भी 2020 में ऐसा ही 75% का कोटा लगाना चाहता था लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया।

राजनीतिक जानकार संदीप शास्त्री कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से राज्य के शहरों में लोग चाहते हैं कि वहां के लोगों को ज़्यादा महत्व मिले। जैसे कि दुकानों के नाम कन्नड़ भाषा में हों और ज़्यादा नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलें। यह नया कानून इसी सोच का नतीजा है। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

First Published : July 17, 2024 | 5:01 PM IST