Income Tax Bill 2025: संसद ने मंगलवार को आयकर संबंधी नए विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा ने इस विधेयक को वापस लोकसभा को भेज दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो मनी बिल पेश किए— आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025। राज्यसभा ने इन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर निचले सदन को लौटा दिया।
यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। नए इनकम टैक्स बिल को लाने के पीछे के कारण बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1961 के इनकम टैक्स ऐक्ट के कुछ प्रावधान अब पुराने हो गए हैं, इसलिए नए कानून की जरूरत थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए इनकम टैक्स बिल आसान भाषा में तैयार किया गया है और इसमें कोई नई दर लागू नहीं की गई है।
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सीतारमण ने विपक्ष पर भी निशाना साधा कि वह आयकर कानून जैसे अहम विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा, “मुझे हैरानी है कि विपक्ष इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता।”
विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा की तरह ही राज्यसभा से भी वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में इनकम टैक्स बिल पर अलग-अलग 16 घंटे की बहस के लिए सहमति दी थी।
उन्होंने संसद की सेलेक्ट कमेटी का भी आभार जताया, जिसने इस बिल की गहन जांच की। उन्होंने आगे कहा कि बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में कुल 75,000 घंटे लगे हैं।