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भ्रामक विज्ञापन: 24 कोचिंग सेंटर पर लगा जुर्माना

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सीसीपीए ने 49 कोचिंग सेंटर को जारी किया नोटिस, 24 पर 77.6 लाख रुपये का जुर्माना

Last Updated- April 17, 2025 | 10:34 PM IST
कोचिंग सेंटरों पर ​शिकंजा कसने कानून बनाएगी दिल्ली सरकार Delhi Coaching institute regulation act: Delhi government will make a law to tighten the noose on coaching centers

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक दावे करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के लिए 49 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किए और 24 पर 77.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि जिन कोचिंग सेंटरों को नोटिस मिले हैं, उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण निकाय ने कहा कि जिन सेंटर को नोटिस दिया गया, उनमें जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) और नैशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की कोचिंग देने वाले संस्थान शामिल थे।

प्राधिकरण ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि कई कोचिंग संस्थानों के दिशानिर्देशों में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम का उल्लंघन करते पाए जाने के बाद नाटिस जारी किए गए। ये दिशानिर्देश कोचिंग सेंटर को अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए झूठे या भ्रामक विज्ञापन या दावे करने और भ्रामक या अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने से रोकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अपने बयान में कहा, ‘आईआईटी-जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के हालिया परिणाम की घोषणा के बाद सीसीपीए ने देखा कि कोचिंग सेंटर दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे।’

कोचिंग संस्थानों को सीसीपीए के नोटिस जेईई और नीट में गारंटीकृत प्लेसमेंट, रैंकों के आश्वासन, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और भ्रामक विज्ञापनों के साथ-साथ प्रवेश रद्द करने के बाद गैर या आंशिक शुल्क वापसी और सेवाओं में कमी से संबंधित दावों पर जारी किए जाते हैं। पिछले साल प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण देने वाले तीन कोचिंग सेंटर पर सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता दर के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए जुर्माना लगाया था।

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First Published - April 17, 2025 | 10:34 PM IST

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