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90 से अधिक बम धमकी के बाद सख्त हुआ मंत्रालय, फर्जी सूचनाओं को संज्ञेय अपराध बनाने की तैयारी: के राममोहन नायडू

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केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के आर नायडू ने बताया कि बम की फर्जी सूचना को भारतीय कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है।

Last Updated- October 21, 2024 | 10:29 PM IST
Government will extend 'Udaan' scheme for 10 more years: Naidu सरकार ‘उड़ान’ योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाएगी : नायडू

पिछले एक सप्ताह में 90 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद सरकार सख्त रुख अपना रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के आर नायडू ने सोमवार को बताया कि बम की फर्जी सूचना को भारतीय कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए दो तरीके हैं। पहला यह कि विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन कर हम ऐसे अपराधी को पकड़ सकते हैं और उड़ान प्रतिबंधित सूची में डाल सकते हैं।’

दूसरा तरीका नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982 है। नायडू ने कहा, ‘विमान में हिंसा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्य इस कानून के दायरे में पहले से हैं। अब हम विमानों में बम होने की फर्जी सूचनाओं के कृत्य को भी इसी कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाना चाहते हैं।’

उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की टीम इस मुद्दे से निपटने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हम कानून में संशोधन करेंगे। इसके लिए हम अन्य हितधारकों से चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसे संज्ञेय अपराध बनाने जा रहे हैं, जिसमें आरोपी को सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा।’

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First Published - October 21, 2024 | 10:29 PM IST

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