facebookmetapixel
BFSI Summit: भारत का वित्तीय क्षेत्र सबसे मजबूत स्थिति में, सरकार और आरबीआई ने दी जिम्मेदार वृद्धि की नसीहत2025 बनेगा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ वर्ष, BFSI समिट में बोले विदेशी बैंकरBFSI Summit: अधिग्रहण के लिए धन मुहैया कराने में नए अवसर देख रहा है बैंकिंग उद्योगBSFI Summit: ‘एमएफआई के दबाव से जल्द बाहर निकल आएंगे स्मॉल फाइनैंस बैंक’BFSI Summit: दुनिया के शीर्ष 20 में से भारत को कम से कम 2 देसी बैंकों की जरूरतBFSI Summit: तकनीक पर सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में शुमार है स्टेट बैंक- शेट्टीBFSI Summit: वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहे तो मुझे आश्चर्य नहीं – सीईए अनंत नागेश्वरनBFSI Summit: बीएफएसआई की मजबूती के बीच MSMEs के लोन पर जोरBFSI Summit: कारगर रहा महंगाई का लक्ष्य तय करना, अहम बदलाव की जरूरत नहीं पड़ीBFSI Summit: बढ़ती मांग से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार सुस्त

90 से अधिक बम धमकी के बाद सख्त हुआ मंत्रालय, फर्जी सूचनाओं को संज्ञेय अपराध बनाने की तैयारी: के राममोहन नायडू

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के आर नायडू ने बताया कि बम की फर्जी सूचना को भारतीय कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है।

Last Updated- October 21, 2024 | 10:29 PM IST
Government will extend 'Udaan' scheme for 10 more years: Naidu सरकार ‘उड़ान’ योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाएगी : नायडू

पिछले एक सप्ताह में 90 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद सरकार सख्त रुख अपना रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के आर नायडू ने सोमवार को बताया कि बम की फर्जी सूचना को भारतीय कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए दो तरीके हैं। पहला यह कि विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन कर हम ऐसे अपराधी को पकड़ सकते हैं और उड़ान प्रतिबंधित सूची में डाल सकते हैं।’

दूसरा तरीका नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982 है। नायडू ने कहा, ‘विमान में हिंसा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्य इस कानून के दायरे में पहले से हैं। अब हम विमानों में बम होने की फर्जी सूचनाओं के कृत्य को भी इसी कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाना चाहते हैं।’

उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की टीम इस मुद्दे से निपटने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हम कानून में संशोधन करेंगे। इसके लिए हम अन्य हितधारकों से चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसे संज्ञेय अपराध बनाने जा रहे हैं, जिसमें आरोपी को सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान होगा।’

First Published - October 21, 2024 | 10:29 PM IST

संबंधित पोस्ट