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मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई

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ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में कहा था कि सिसोदिया और अन्य आरोपी मामले की सुनवाई लटका रहे हैं।

Last Updated- April 10, 2024 | 8:41 PM IST
Excise policy case: Court agrees to hear Sisodia's bail plea

दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने अर्जी पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को 15 अप्रैल तक टाल दिया।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के वकील ने ईडी की दलीलों का विरोध किया। सिसोदिया के वकील ने अदालत में कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही ‘‘इस अदालत के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष’’ दी गई दलीलों को दोहरा रही है। इस समय न्यायिक हिरासत में मौजूद सिसोदिया को भी अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में कहा था कि सिसोदिया और अन्य आरोपी मामले की सुनवाई लटका रहे हैं। सिसोदिया को 10 अप्रैल को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था और न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी।

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First Published - April 10, 2024 | 8:41 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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