facebookmetapixel
फैमिली फ्लोटर बनाम इंडिविजुअल हेल्थ प्लान: आपके परिवार के लिए कौन सा ज्यादा जरूरी है?NPS New Rules: NPS में करते हैं निवेश? ये पांच जरूरी बदलाव, जो आपको जरूर जानना चाहिएतेल-गैस ड्रिलिंग में उपयोग होने वाले बेराइट का भंडार भारत में खत्म होने की कगार पर, ऊर्जा सुरक्षा पर खतरासोना 70% और चांदी 30%! क्या यही है निवेश का सही फॉर्मूला?एयरलाइन मार्केट में बड़ा उलटफेर! इंडिगो ने एयर इंडिया ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में छोड़ा पीछेअब EPF का पैसा ATM और UPI से सीधे इस महीने से निकाल सकेंगे! सरकार ने बता दिया पूरा प्लान8th Pay Commission: रिटायर्ड कर्मचारियों को DA और दूसरे लाभ नहीं मिलेंगे?31 दिसंबर तक बिलेटेड टैक्स रिटर्न फाइल का अंतिम मौका! लेट फीस, फाइन से लेकर ब्याज की पूरी जानकारी₹230 का लेवल टच करेगा हाल में लिस्टेड शेयर, इश्यू प्राइस से 60% ऊपर; ब्रोकरेज ने कहा – दांव लगाएंदिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का फैसला: सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी

किराये के मकान को हॉस्टल बनाया तो लगेगा जीएसटी

Last Updated- January 15, 2023 | 9:40 PM IST
GST

आवासीय इमारतों को शैक्षिक संस्थानों को हॉस्टल के रूप में किराये पर देने पर वस्तु एवं सेवा कर लागू होगा। आंध्र प्रदेश की अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग के अपीली न्यायाधिकरण (एएएआर) ने इस मामले में एएआर के ऑर्डर की पुष्टि की है।

एएएआर ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था में केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। अधिसूचना को पिछले साल जुलाई में लाया गया था, जिसमें परिवारों या व्यक्तिगत लोगों द्वारा आवासीय संपत्ति किराये पर लेने पर जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन वाणिज्यिक इकाइयों को छूट नहीं है।

परिवारों या व्यक्तियों को इस आधार पर छूट दी गई थी कि प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के साथ लेन देन खत्म हो जाता है। बहरहाल वाणिज्यिक इकाइयों को पट्टा लेने वाले मामले में व्यक्ति किराये पर ली गई संपत्ति को आवास के रूप में इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वह उसे दूसरे को किराये पर देता है।

First Published - January 15, 2023 | 9:33 PM IST

संबंधित पोस्ट