आवासीय इमारतों को शैक्षिक संस्थानों को हॉस्टल के रूप में किराये पर देने पर वस्तु एवं सेवा कर लागू होगा। आंध्र प्रदेश की अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग के अपीली न्यायाधिकरण (एएएआर) ने इस मामले में एएआर के ऑर्डर की पुष्टि की है।
एएएआर ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था में केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। अधिसूचना को पिछले साल जुलाई में लाया गया था, जिसमें परिवारों या व्यक्तिगत लोगों द्वारा आवासीय संपत्ति किराये पर लेने पर जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन वाणिज्यिक इकाइयों को छूट नहीं है।
परिवारों या व्यक्तियों को इस आधार पर छूट दी गई थी कि प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के साथ लेन देन खत्म हो जाता है। बहरहाल वाणिज्यिक इकाइयों को पट्टा लेने वाले मामले में व्यक्ति किराये पर ली गई संपत्ति को आवास के रूप में इस्तेमाल नहीं करता बल्कि वह उसे दूसरे को किराये पर देता है।