दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा विदेशी मुद्रा से संबंधित दर्ज मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को जारी किया गया समन बुधवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आदेश सुनाते हुए कहा ‘याचिका स्वीकार की जाती है। समन वाला आदेश रद्द किया जाता है।’
स्वीकार की गई यह याचिका मुंजाल द्वारा दायर की गई थी। इसमें निचली अदालत का 1 जुलाई, 2023 का आदेश रद्द करने की गुहार लगाई गई थी, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के मामले में मुंजाल को यह समन जारी किया गया था।