Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल पिछले छह महीने से कथित शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में थे। दो महीने पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें कुछ दिनों के लिए जमानत मिली थी।
अब आम आदमी पार्टी के नेता को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में जमानत मिलने के बाद आज शाम को जेल से रिहा किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के बेल बॉन्ड और दो जमानत राशियों पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले पर पब्लिक में कोई बयान न देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति भुइयां ने केजरीवाल को रेगुलर जमानत देने पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की राय से सहमति जताई। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के मकसद से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है, जो पहले से किसी अन्य मामले में हिरासत में हो।
न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। उन्होंने कहा कि सहयोग न करने का मतलब आत्म-दोषारोपण नहीं हो सकता।
अरविंद केजरीवाल मामले पर न्यायमूर्ति उज्ज्वल ने कहा कि सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है, उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है।
फैसला सुनाते समय न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में रखे नहीं रह सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो उन्हें हिरासत में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।
इन शर्तों पर मिली केजरीवाल को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों के तहत वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और किसी भी सरकारी फाइल पर साइन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, उन्हें 10 लाख रुपये का बॉन्ड भी भरना होगा। केजरीवाल को मुकदमे से जुड़े किसी भी मामले पर सार्वजनिक बयान देने की भी मनाही है, और वह गवाहों से कोई बातचीत या उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।
केजरीवाल की पत्नी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, “आप परिवार को बधाई! अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना करती हूं।”
Congratulations to AAP family!🎉😊Kudos for staying strong 👏🏻Wishing also the soonest release of our other leaders.
— Sunita Kejriwal (@KejriwalSunita) September 13, 2024
हरियाणा चुनाव प्रचार अभियान की कमान अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे- राघव चड्ढा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “एक लंबे समय के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं… अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ईमानदार राजनीति का एक ब्रांड है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज फिर से लौटे रहे हैं तो आज दिल्ली की सभी मां-बहन खुशी मना रही हैं। आने वाले समय में AAP और मजबूत होगी।मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं…. अब हरियाणा में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार अभियान की कमान अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे… ”
#WATCH सुप्रीम कोर्ट द्वारा CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “एक लंबे समय के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं… अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ईमानदार राजनीति का एक ब्रांड है। उनकी… pic.twitter.com/AykFq9axVz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2024
AAP नेताओं ने मनाया जश्न
मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित AAP नेताओं ने कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत दिए जाने पर जश्न मनाया और मिठाई बांटी।
#WATCH दिल्ली: मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सहित AAP नेताओं ने कथित आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत दिए जाने पर जश्न मनाया और मिठाई बांटी। pic.twitter.com/Xkx8HWGgEr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2024
केजरीवाल कब हुए थे गिरफ्तार?
केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पहली बार 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। फिर 26 जून को सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया, जहां वे न्यायिक हिरासत में थे। यह मामला दिल्ली की अब रद्द कर दी गई शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। यह नीति नवंबर 2021 में लागू की गई थी और सितंबर 2022 में रद्द कर दी गई थी। इसे रद्द करने से कुछ महीने पहले, मई में, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।