RuPay Debit Card और कम मूल्य के BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में RuPay Debit Card और कम मूल्य के BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी।
RuPay Debit Card और कम मूल्य के BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार बैंकों को RuPay Debit Card लेनदेन के मूल्य और 2,000 रुपये तक के कम मूल्य वाले BHIM UPI लेनदेन के फीसदी के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को RuPay Debit Card या BHIM UPI के माध्यम से भुगतान लेने या किसी को भुगतान करने पर शुल्क लेने से रोकता है। जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है। यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है।
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इसमें कहा गया है, ‘जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि RuPay Debit Card और कम मूल्य के BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर कर नहीं लगेगा।’ UPI ने अकेले दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है।