केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत लगभग 4 करोड़ बीमित लोगों (आईपी) को जल्द ही आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय) के तहत सूचीबद्ध 30,000 से अधिक अस्पतालों में उपचार का लाभ मिलने वाला है।
इस कदम से बीमित लोगों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जिसके लाभार्थी करीब 15 करोड़ होंगे। इस पहल के तहत ईएसआईसी के लाभार्थियों को दूसरे और तीसरे स्तर के इलाज की सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘सरकार संगठित कामगारों के लिए ईएसआईसी योजना को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय) के साथ एकीकृत कर रही है, ताकि 14.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को व्यापक, कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सके और नए क्षेत्रों में ईएसआईसी योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।’
मांडविया ने आगे कहा कि एबी-पीएमजय के तहत इलाज करा रहे ईएसआईसी के लाभार्थियों के लिए चिकित्सा पर आने वाले खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। एबी-पीएमजय के तहत प्रति परिवार प्रति साल पांच लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है।