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Electoral Bonds: बॉन्ड नंबर सहित सारी डिटेल 21 मार्च तक जारी करे SBI, चेयरमैन को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से जैसे ही जानकारी साझा की जाए उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए।

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रत्न शंकर मिश्र   
Last Updated- March 18, 2024 | 12:42 PM IST

Disclose all details of Electoral bonds: सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को फिर से फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह 3 दिन के भीतर यानी 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करे। इस जानकारी में यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर (Alphanumeric number) और सीरियल नंबर भी होने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा (SBI Chairman Dinesh Kumar Khara) को गुरुवार यानी 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें यह साफ बताना होगा कि SBI की तरफ से सारी जानकारी को साझा कर दिया गया है और कोई भी जानकारी अब छिपाई नहीं गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक की तरफ से जैसे ही जानकारी साझा की जाए उसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए।

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चीफ जस्टिस ने लगाई फटकार

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान SBI से सवाल किया कि आपने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सारी जानकारी साझा क्यों नहीं की। जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में पहले ही कहा था कि बैंक सारी डिटेल्स को साझा करे।

चीफ जस्टिस ने कहा, SBI का रवैया ऐसा लगता है कि ‘आप हमें बताएं कि क्या खुलासा करना है, हम खुलासा करेंगे। यह उचित नहीं है।’

वकील प्रशांत भूषण ने दी SBI को मिली नोटिस की जानकारी

सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ केस लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘आज, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को अपना नोटिस सुनाया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उन्होंने बॉन्ड खरीदार के हर बॉन्ड पर मौजूद अल्फान्यूमेरिक नंबर (alphanumeric number) का खुलासा क्यों नहीं किया, साथ ही उस पार्टी के नाम का भी जिसने उन बॉन्डों को भुनाया…कोर्ट ने आदेश में कहा है कि SBI को तुरंत इसका खुलासा करना होगा।’

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उन्होंने बताया, ‘SBI के अध्यक्ष को 21 मार्च को शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि SBI की तरफ से अल्फान्यूमेरिक नंबर्स सहित सभी डिटेल्स का खुलासा कर दिया गया है। SBI की तरफ से दी गई डिटेल्स को तुरंत चुनाव आयोग द्वारा अपलोड करना होगा।’

दूसरी फ्रेश लिस्ट में नहीं हो सका पूरा खुलासा

गौरतलब है कि 17 मार्च को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इस बात की जानकारी साझा की गई कि किस पार्टी को कब कितने रुपये की रकम मिली और किस तारीख को इसे भुनाया गया। लेकिन इस बात का खुलासा अभी भी नहीं हो सका है कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितने रुपये कब दिए। यह खुलासा बैंक की तरफ से बॉन्ड नंबर जारी करने के बाद ही हो सकेगा। जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और आदेश दिया गया कि SBI को बिना किसी लाग लपेट के 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सब कुछ बता ही देना होगा।

First Published : March 18, 2024 | 11:51 AM IST