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Zomato को मिला 9.45 करोड़ रुपये का नोटिस, आदेश के खिलाफ अपील करेगी कंपनी

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब फूड डिलीवरी कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है। ज़ोमैटो को 2021 में अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर, गुरुग्राम से एक कर नोटिस मिला।

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जतिन भूटानी   
Last Updated- June 30, 2024 | 7:49 PM IST

फूड डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी जोमाटो लिमिटेड (Zomato Limited) को कर्नाटक के सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त (ऑडिट) से 9.45 करोड़ रुपये का माल और सेवा कर (GST) डिमांड का नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी।

फाइलिंग के मुताबिक, कर्नाटक के कर नियामक ने 5,01,95,462 रुपये (5.01 करोड़ रुपये) के जीएसटी की मांग की है, जिस पर 3.93 करोड़ रुपये का ब्याज शुल्क और 50.19 लाख का जुर्माना शामिल है। कुलमिलाकर यह राशि 9.45 करोड़ रुपये बनती है।

कंपनी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस बीच शुक्रवार को ज़ोमैटो के शेयर 200.15 रुपये के पिछले बंद स्तर की तुलना में 0.10 प्रतिशत बढ़कर 200.35 रुपये पर बंद हुए।

कंपनी ने टैक्स नोटिस के जवाब में कहा, “हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।”

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब फूड डिलीवरी कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है। ज़ोमैटो को 2021 में अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर, गुरुग्राम से एक कर नोटिस मिला।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उस नोटिस में कंपनी से ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित 11.82 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई थी। कंपनी की भी कर आदेश के विरुद्ध अपील की थी।

First Published : June 30, 2024 | 7:40 PM IST