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Byju’s के कर्जदाताओं की अर्जी अमेरिकी अदालत ने नकारी

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बायजू को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज देने वाले कर्जदाताओं की तरफ से लगाए गए इस आरोप को भारतीय कंपनी ने नकारते हुए कहा है कि उसने बकाया कर्ज के भुगतान में कभी भी चूक नहीं की है।

Last Updated- June 28, 2023 | 12:29 AM IST
कंपनी मंत्रालय का निर्देश, Byju’s मामले की जांच में तेजी लाएं, Company Ministry's instructions to speed up investigation into Byju's case
Shutterstock

शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू (Byju’s) की अमेरिकी अनुषंगी की तरफ से 50 करोड़ डॉलर की राशि दूसरी कंपनियों को भेजने के मामले की जांच करने के अनुरोध को एक अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है।

बायजू को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज देने वाले कर्जदाताओं की तरफ से लगाए गए इस आरोप को भारतीय कंपनी ने नकारते हुए कहा है कि उसने बकाया कर्ज के भुगतान में कभी भी चूक नहीं की है।

अमेरिका में डेलावेयर की एक अदालत ने 50 करोड़ डॉलर की राशि के बारे में जानकारी मुहैया कराने की कर्जदाताओं की अर्जी खारिज कर दी है। यह राशि बायजू की अमेरिकी अनुषंगी अल्फा से संबंधित है।

सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने कहा कि कर्जदाताओं के पास इस राशि अंतरण के बारे में आगे जांच करने का कोई आधार नहीं है। कर्जदाताओं ने अपने एजेंट ग्लैस ट्रस्ट कंपनी के जरिये यह अर्जी दाखिल की थी।

बायजू ने जून की शुरुआत में कर्जदाता रेडवुड के खिलाफ न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर 1.2 अरब डॉलर के बकाया भुगतान में जल्दबाजी करने को चुनौती दी है।

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First Published - June 28, 2023 | 12:29 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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