facebookmetapixel
रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की भविष्य की दिशामुक्त व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन की तैयारीEditorial: भारतीय सेवा क्षेत्र का विरोधाभासMaharashtra: व्यापार में सुधार के लिए जिला कलेक्टरों को मिली अतिरिक्त शक्तियांअगले साल 30 जून तक किसान कर्ज माफी पर फैसला लेगी महाराष्ट्र सरकारअक्टूबर में हुई बारिश से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की फसल और आलू की बुआई नष्टग्लोबल अनिश्चित माहौल में सावधानी से करें निवेश, BFSI समिट में म्यूचुअल फंड विशेषज्ञों ने दी रायVedanta Q2 Results: मुनाफा 38% गिरकर ₹3479 करोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सेटलमेंट से घटा प्रॉफिटपहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 36.5% पहुंचा: सीजीएStock Market This Week: अक्टूबर में 7 माह की सबसे बड़ी बढ़त, मजबूत Q2 नतीजों और FIIs की वापसी से मिला सहारा

अनचाही कॉल और SMS से जल्द मिलेगा छुटकारा; मसौदा जारी, जल्द जारी होंगे दिशानिर्देश

इनमें ऐसे संचार पर भी रोक लगाने का प्रावधान है जो ग्राहक वरीयताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं।

Last Updated- June 20, 2024 | 4:40 PM IST
Incoming Call and SMS New Rules

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को प्रचार-प्रसार संबंधी फोन कॉल और एसएमएस (SMS) जैसे अनचाहे एवं अवांछित कारोबारी संचार पर लगाम लगाने से संबंधित दिशानिर्देशों के मसौदे पर 21 जुलाई तक टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और नियामकों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए इन दिशानिर्देशों में व्यक्तिगत संचार को नहीं रखा गया है। इसमें ‘कारोबारी संचार’ को प्रचार और सेवा संदेशों जैसी वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित किसी भी संचार के रूप में परिभाषित किया गया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये दिशानिर्देश कारोबारी संचार से जुड़े सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे। दिशानिर्देशों के मसौदे के मुताबिक, व्यक्ति की रजामंदी या पंजीकृत प्राथमिकताओं का ध्यान न रखने वाला कोई भी कारोबारी संचार अनचाहे और अवांछित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा अपंजीकृत नंबर या एसएमएस हेडर का उपयोग करना, कॉल न आने का विकल्प चुनने के बावजूद कॉल करना, डिजिटल सहमति न लेना, कॉल करने वाले और उद्देश्य की पहचान न करना और सहमति बंद करने का विकल्प न देने जैसी स्थितियां भी अनचाही और अवांछित कारोबारी संचार की श्रेणी में रखी जाएंगी।

इनमें ऐसे संचार पर भी रोक लगाने का प्रावधान है जो ग्राहक वरीयताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के 2018 के नियम पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ (DND) पर पंजीकरण असरदार रहा है, लेकिन 10-अंक वाले निजी नंबरों का उपयोग करने वाले अपंजीकृत मार्केटिंग कंपनियों से कॉल एवं संदेश आने जारी हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘सरकार उपभोक्ता हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर तेजी से बढ़ रहे व्यापक उपभोक्ता क्षेत्र में। दिशानिर्देशों के मसौदे का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आक्रामक और अनधिकृत विपणन से बचाना है।”

First Published - June 20, 2024 | 4:40 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट