सेबी के पांच सदस्यीय दल ने चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में राजू बंधुओं से पूछताछ की।
सेबी के जांच अधिकारी सुनील कुमार को राजू से पूछताछ करने के लिए तीन दिन की इजाजत दी गई है। अधिकारी ने बताया कि राजू के भाई से पूछताछ करने के लिए सेबी को कारागार के प्रशासन ब्लॉक में जगह दी गई।
अधिकारी ने बताया कि सेबी दल की पूछताछ जेल अधिकारी या इसके अधीक्षक की मौजूदगी में किए जाने पर निर्णय होना बाकी है। एक स्थानीय अदालत ने राजू को सात फरवरी तक चंचलगुडा केंद्रीय कारागार की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
सेबी ने सत्यम के शेयरों की लिवाली बिकवाली और इससे जुड़े मामले में रामलिंग राजू और रामा राजू से पूछताछ करने की मांग की थी।
सेबी के तरीके से बचाव पक्ष नाखुश
सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक रामलिंग राजू और उनके भाई बी रामा राजू के वकील को सेबी की पूछताछ का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनके वकील ने दोनों भाइयों से सेबी द्वारा की जा रही पूछताछ के तरीके पर न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराने की घोषणा की है।
बचाव पक्ष के वकील एस भरत कुमार ने जेल में सेबी की पूछताछ पर कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज कराऊंगा।’ सेबी महाप्रबंधक (दक्षिण क्षेत्र) सुनील कुमार से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई।